राज्य सरकार ने स्टांप ड्यूटी को लेकर नया परिपत्र जारी किया है, जिसके तहत अब सुपर बिल्ट-अप एरिया यानी सड़क, रास्ते और कॉमन प्लॉट की जमीन पर भी स्टांप ड्यूटी वसूली जाएगी। पहले कार्पेट और बिल्ट-अप एरिया के आधार पर शुल्क लिया जाता था, लेकिन नए नियम के लागू होने से संपत्ति के दस्तावेज़ की कीमत में लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी। इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है। नियम के विरोध में सूरत सहित कई शहरों में वकीलों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देकर इसे रद्द या स्थगित करने की मांग की है।

