अरवली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो कार्रवाई की है। अब केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों को ही ‘अरवली पर्वत’ माना जाएगा। इस फैसले से बड़ी संख्या में खनन को मंजूरी मिलने का विवाद खड़ा हो गया है। 29 दिसंबर 2025 को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए खनन पर रोक लगाई गई है और संरक्षण उपाय लागू किए जा रहे हैं।
अरवली पर्वतमाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सुओमोटो, CJI करेंगे सुनवाई
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