दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटी एग्जीक्यूटिव जिगीशा घोष हत्या मामले के एक दोषी को तीन सप्ताह की पैरोल देने का आदेश दिया। अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि इस अवधि के दौरान वह अपने HIV उपचार को जारी रख सके।
हाईकोर्ट ने यह राहत देते समय नोट किया कि राज्य के वकील को पैरोल पर रिहाई में कोई आपत्ति नहीं है, बजाय कि उसे furlough पर भेजा जाए।
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