गुजरात के वापी से एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सामने आया है, जहां एडिशनल सेशन्स कोर्ट ने एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर गर्भवती करने के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है।
घटना का विवरण: यह मामला साल 2023 का है। वापी के छीरी इलाके में रहने वाले एक प्रवासी परिवार की 13 साल की बेटी को पड़ोस में रहने वाले किशन खेलारी वर्मा ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। 13 सितंबर 2023 को जब नाबालिग लड़की घर से बाहर निकली थी, तब आरोपी उसे अगवा कर महाराष्ट्र के कोल्हापुर ले गया था।
पुलिस की जांच के दौरान दोनों को कोल्हापुर से बरामद किया गया। मेडिकल जांच में यह पुष्टि हुई कि आरोपी के कृत्य के कारण नाबालिग लड़की डेढ़ महीने की गर्भवती हो गई थी।
न्यायालय का फैसला: यह मामला वापी एडिशनल सेशन्स कोर्ट के जज एच.एन. वकील की अदालत में चला। सरकारी वकील अनिल त्रिपाठी ने पीड़िता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की।
अदालत ने आरोपी किशन वर्मा को पॉक्सो (POCSO) एक्ट और बलात्कार की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए 20 साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, कोर्ट ने ‘गुजरात विक्टिम कम्पेन्सेशन स्कीम’ के तहत पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाज में इस तरह के अपराधों के प्रति कड़ा संदेश देने के लिए ऐसी सजा जरूरी है। वर्तमान में आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
