अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सभी सिफारिशें और टिप्पणियां स्थगित

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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला से जुड़े मामले में अपने 20 नवंबर के पूर्व आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और उन पर की गई सभी न्यायिक टिप्पणियों को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी और तब तक समिति की कोई भी सिफारिश लागू नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि समिति की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों की अलग-अलग व्याख्याएं की जा रही हैं, ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है।

इस मामले में कोर्ट ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित सभी संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों और अरावली बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों को ही अरावली मानने की परिभाषा को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया था।

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Author: sajagkutch

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