पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीकरण (SIR) को लेकर जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने याचिका दाखिल कर मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम हटाने से रोकने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि कई जीवित लोगों को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है, जिससे मतदाताओं के निष्कासन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया असंवैधानिक है और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली राजनीतिक पक्षपाती और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मतदाताओं के अधिकार की रक्षा और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
बंगाल SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने ECI को नोटिस जारी किया, ममता बनर्जी ने वोटर नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज
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