अरावली पर्वतमाला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक यह आदेश लागू नहीं रहेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने खनन से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व दिल्ली समेत संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि अरावली की परिभाषा, खनन की अनुमति या रोक और उसके दायरे को लेकर निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी।

